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ब्रेकिंग : हाईकोर्ट नैनीताल ने पंचायत चुनाव पर लगाई रोक

देहरादून । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर स्थगन आदेश जारी करते हुए प्रदेश में आगामी चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह आदेश राज्य सरकार ने आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया को लेकर जारी अधिसूचनाओं के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के बाद दिया गया है। हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। जिसके चलते चुनाव पर फिलहाल रोक लगाई जा रही है। आपको बतादे कि सरकार ने उत्तराखण्ड में हरिद्वार छोड़ कर सभी 12 जिलों में 21 जून को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की घोषणा की थी। जिसमें 25 से 28 जून से नामांकन पत्र दाखिल करने, 10 व 15 जुलाई को मतदान व 19 जुलाई को मतगणना करने की अधिसूचना जारी की थी।