प्रतीतनगर के ग्राम प्रधान के निलंबन पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक
रायवाला ( राव शहजाद ) । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डोईवाला ब्लाक की प्रतीतनगर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान को राहत देते हुए उनको निर्वाचन के समय झूठा शपथ पत्र देने के मामले में निलंबित करने के जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दे मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायाधीश राकेश थपलियाल की खंड पीठ ने अनिल कुमार की याचिका पर सुनवाई की और आदेश पारित किया। दरअसल प्रतीतनगर निवासी बबीता कमल ने बीते वर्ष 11 अप्रैल 2023 को जिलाधिकारी को शिकायत देकर बताया कि प्रतीतनगर के ग्राम प्रधान अनिल कुमार पिवाल ने पंचायत चुनाव 2019 के निर्वाचन समय अपनी दो संतान होने की जानकारी छुपाई और झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। तब उनकी दो संतान थी मगर उन्होंने एक का ही उल्लेख किया। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई जांच में अनिल कुमार को दोषी पाया गया। जिसके बाद बीती एक जुलाई को जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर उनको प्रधान पद से निलंबित कर दिया और पंचायत के कार्य संचालन के लिए तीन सदस्यों की समिति गठित कर दी थी ।