दीपावली को लेकर ऋषिकेश पुलिस ने की पटाखा विक्रेताओं की बैठक

ऋषिकेश ( राव शहजाद ) । ऋषिकेश पुलिस ने आगामी दीपावली पर्व को सकुशल एवं सुरक्षित संपन्न कराने तथा पटाखों की बिक्री के दौरान किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना की रोकथाम के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश द्वारा थाना परिसर में कोतवाली ऋषिकेश क्षेत्रांतर्गत पटाखों की बिक्री करने वाले लाइसेंसधारक विक्रेताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विक्रेताओं को निर्धारित नियमों, लाइसेंस की शर्तों एवं अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने हेतु दिशा-निर्देश दिए गए।

बिना वैध लाइसेंस पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित: किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना वैध लाइसेंस एवं सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी। सभी विक्रेता अपने लाइसेंस की शर्तों का पूर्णतः पालन करना सुनिश्चित करेंगे , निर्धारित मात्रा में ही पटाखों का भंडारण: लाइसेंस में स्वीकृत मात्रा एवं निर्धारित शर्तों से अधिक पटाखे दुकान अथवा स्टॉल पर नहीं रखे जाएंगे। पटाखों का भंडारण निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया जाएगा , निर्धारित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री: पटाखों की बिक्री केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एवं अनुमत खुले स्थानों पर ही की जाएगी। बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक मार्गों एवं अन्य प्रतिबंधित स्थानों पर पटाखों की दुकान अथवा स्टॉल नहीं लगाए जाएंगे , अग्निशमन उपकरणों की अनिवार्य व्यवस्था: प्रत्येक पटाखा स्टॉल/दुकान पर अग्निशमन यंत्र, पानी से भरी पर्याप्त बाल्टियां, रेत/मिट्टी से भरी बाल्टियां तथा अन्य आवश्यक अग्निशमन सामग्री अनिवार्य रूप से उपलब्ध रखी जाएगी, जिससे आपातकालीन स्थिति में तत्काल बचाव कार्य किया जा सके , ज्वलनशील पदार्थों एवं आग से सुरक्षा: पटाखों के स्टॉल के आसपास ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखे जाएंगे तथा बीड़ी, सिगरेट, माचिस, खुली आग अथवा आग उत्पन्न करने वाले अन्य साधनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। विद्युत उपकरणों एवं वायरिंग की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा , सुरक्षित आवागमन एवं आपातकालीन व्यवस्था: प्रत्येक स्टॉल पर इस प्रकार व्यवस्था की जाएगी कि आमजन के आवागमन में बाधा उत्पन्न न हो तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने एवं राहत कार्य करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध रहे ,सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन: सभी पटाखा विक्रेता निर्धारित नियमों, लाइसेंस की शर्तों एवं सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।सभी पटाखा विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि दीपावली पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें तथा पटाखों की बिक्री में निर्धारित नियमों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करें।
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