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देश मे लागू हुए यह कानून , मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में किया शुभारंभ

देहरादून ( राव शहजाद ) । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार से लागू अपराधिक नए कानून का औपचारिक किया है। उन्होंने कहा कि नए कानून देश को नई दिशा दिखाने का कार्य करेंगे। सोमवार को पुलिस मुख्यालय ९ देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय न्याय व्यवस्था में लागू हुए नए अपराधिक कानून – भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 तीन नए कानूनों पर आधारित I.O एप्लीकेशन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ करते हुए विवेचक पुलिसकर्मियों को टैबलेट वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने भारतीय न्याय व्यवस्था में तीन नए कानून के लागू होने पर कहा कि आज भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक दिन है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे विभिन्न पुराने और गैरजरूरी कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नए कानून न्याय की अवधारणा को मजबूत करेंगे और न्याय मिलने की प्रक्रिया को अधिक सरल और सुलभ बनाने में पुलिस और न्यायालयों की वृहद स्तर पर मदद करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुशासन, निष्पक्षता और न्याय हमारे देश की पुरानी परंपरा रही है। ये तीनों कानून देश के हर नागरिक की स्वतंत्रता, मानव अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार को सुनिश्चित करेंगे। ये कानून गुलामी की मानसिकता को मिटाने और औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति दिलाने की मोदी सरकार की पतिबद्धता को दर्शाता है । मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानूनों में ई- एफ.आई.आर की सुविधा शुरू की गई है। अब न्यायालय पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना मुकदमा वापस लेने की सहमति नहीं देगा ।

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