हत्या के आरोप में बस चालक को किया गिरफ्तार
ऋषिकेश ( राव शहजाद ) । ऋषिकेश टिहरी बस अड्डे पर बस के परिचालक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में बस चालक को गिरफ्तार किया है। मृतक परिचालक का शव रविवार सुबह बस अड्डे पर बस के नीचे मिला था। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश राजेन्द्र सिंह खोलिया ने बताया कि 8 सितम्बर को विक्रम सिंह पुत्र दीप सिंह भण्डारी निवासी ग्राम भेन्तला पो.रौणद पट्टी, रौणद रमोली, प्रतापनगर जनपद टिहरी गढवाल ने कोतवाली ऋषिकेश में तहरीर दी कि उनका भाई भरत सिंह भण्डारी पुत्र दीप सिंह भण्डारी निवासी ग्राम भैन्तला प्रतापनगर टिहरी गढवाल उम्र 43 वर्ष, जो कि वाहन संख्या UK07PC0142 (मीनी बस) के वाहन चालक धाम सिह रावत पुत्र सांख्य सिंह के साथ बस में परिचालक/कन्डक्टर का कार्य करता था। आज प्रातः फोन के माध्यम से उन्हें उसके ऋषिकेश बस अड्डे पर गाड़ी के नीचे मृत अवस्था मे पड़े होने की जानकारी मिली। उन्हें पूर्ण संभावना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या करके उसके शव को उक्त वाहन के पास फेंका गया है। तहरीर के आधार पर कोतवाली ऋषिकेश में मु0अ0सं0- 480/2024 धारा 103(1) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अलग- अलग टीमें गठित की गई।
गठित टीमों ने घटना के संबंध में आसपास के लोगों से जानकारी करते हुए संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। संदिग्धों से पूछताछ के बाद आज बस के चालक धाम सिंह रावत 53 वर्ष पुत्र सांख्य सिंह रावत निवासी ग्राम हलेद पट्टी रोनत रमोली तहसील प्रतापनगर जिला टिहरी गढवाल को मृतक की गैर इरादतन हत्या में गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में अभियुक्त धाम सिंह रावत ने बताया कि वह लगभग 25 वर्षो से ड्राइवरी का काम कर अपना जीवन यापन कर रहा है। कहा कि मै पहले मृतक भरत सिह भण्डारी के मामा राम सिंह की गाडी चलाता था, करीब 6 माह पहले उसने वहां पर काम छोड दिया था तथा पिछले 15-20 दिनों से वह मृतक भरत सिंह भंडारी की गाड़ी चला रहा था। जिसे भरत सिंह भंडारी और प्रवीण सिंह नेगी ने संयुक्त रुप से खरीदा था। 7 सितम्बर को वह उक्त वाहन को जोगत से ऋषिकेश लेकर आया, भरत सिंह के अपने घर जाने के कारण 7 सितम्बर को प्रवीण सिंह नेगी बस का परिचालक बनाकर आया था। शाम के समय अभियुक्त द्वारा मृतक भरत सिंह को फ़ोन करने पर उसके द्वारा ऋषिकेश आने की बात बताई तथा शाम के समय वह बस अड्डे पर आ गया। जहाँ उन्होंने ठेके से शराब खरीदी और फिर बस की छत पर बैठ कर शराब पीने लगे। शराब पीने के दौरान अभियुक्त धाम सिंह तथा मृतक भरत सिंह के बीच मृतक के मामा की गाड़ी को लेकर बहस हो गई, इस दौरान मृतक को हल्का सा धक्का लगने पर वह अनियन्त्रित होकर बस की छत से नीचे गिर गया तथा उसके सिर से खून निकलने लगा, अचानक हुई घटना से डरकर अभियुक्त मौके से भाग गया तथा कुछ देर बाद खाना खाकर वापस उसी बस में आकर बैठ गया। अगले दिन अभियुक्त द्वारा बस के मालिक प्रवीण सिंह को फोन कर मौके पर बुलाया, जिनके द्वारा मौके पर आकर टीजीएमओ के अध्यक्ष को बुलाया गया। पुछताछ व घटना स्थल से प्राप्त साक्ष्यों में अभियुक्त का हत्या करने इरादा होना नहीं पाया गया एवं अचानक हुई घटना के कारण उक्त मुकदमे में धारा 103(1) BNS की घटोत्तरी एवं धारा 105 BNS की बढोत्तरी की गई। पुलिस में प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र सिंह खोलिया कोतवाली ऋषिकेश, वरिष्ठ उपनिरीक्षक विनोद कुमार, उपनिरीक्षक कविन्द्र राणा, उपनिरीक्षक नवीन डंवगवाल, कॉन्स्टेबल दिनेश महर, शीशपाल, विकास, प्रेम सिंह, उपनिरीक्षक आदित्य सैनी (SOG), हेड कॉन्स्टेबल विशाल शर्मा (SOG), कॉन्स्टेबल नवनीत नेगी (SOG) व मनोज (SOG) शामिल थे।