विदेशी नागरिकों को अवैध रूप से ठहराने पर दो फ्लेट मालिकों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा
ऋषिकेश । कोतवाली ऋषिकेश को प्रभारी स्थानीय अभिसूचना इकाई ऋषिकेश ने कल एक लिखित तहरीर दी कि थाना ऋषिकेश क्षेत्र के अंतर्गत स्थित होटल/धर्मशाला/लॉज चेकिंग के दौरान ज्ञात हुआ कि संजय कपूर और सार्थक बांगा ने विस्थापित पशु लोक स्थित अपने अपने अपार्टमेंट में माह नवंबर 2023 से माह मार्च 2024 तक विदेशी नागरिकों द्वारा ऑनलाइन ऐप एयर बीएनबी एवं booking.com के माध्यम से स्पाती अपार्टमेंट के फ्लैट में रखा। जिसकी संजय कपूर एवं सार्थक बांगा उपरोक्त द्वारा ऑनलाइन c form/मोबाइल/अन्य किसी माध्यम से कार्यालय स्थानीय अभिसूचना इकाई को कोई सूचना नहीं दी, द फॉरेनर्स एक्ट 1946 में भारत सरकार के वर्तमान आदेश अनुसार होटल/गेस्ट हाउस/धर्मशाला या अन्य कोई निवास स्थान पर किसी विदेशी नागरिक के ठहरने/आगमन की सूचना 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन माध्यम से विदेशी पंजीकरण कार्यालय/स्थानीय अधिसूचना इकाई को देना अनिवार्य है, विदेशी नागरिक के आगमन/निवास की सूचना छिपाया जाना द फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, इसके अतिरिक्त संजय कपूर एवम सार्थक बांगा अपने आवासीय फ्लैट का प्रयोग व्यावसायिक रूप में भी किया जाना भी प्रकाश में आया है, संजय कपूर एवं सार्थक बांगा द्वारा विदेशी नागरिक के आगमन/निवास की सूचना छिपाया जाने के कारण फ्लैट मालिकों के विरुद्ध द फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करने की कृपया करे|प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली ऋषिकेश में द फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंतर्गत संजय कपूर एवं सार्थक बांगा के विरुद्ध भिन्न-भिन्न अभियोग पंजीकृत किए है ।