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28 मई को रहेगा बकरीद का सार्वजनिक अवकाश

देहरादून ( राव शहजाद ) । उत्तराखण्ड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के सार्वजनिक अवकाश में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। पूर्व में घोषित 27 मई 2026 (बुधवार) के अवकाश को बदलकर अब 28 मई 2026 (गुरुवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह संशोधन अधिसूचना संख्या 1800/XXXI(15)G/25-74(सा0)/2016 दिनांक 24 दिसंबर 2025 में किए गए प्रावधानों के तहत किया गया है। शासन ने “सम्यक विचारोपरांत” अवकाश की तिथि में परिवर्तन का निर्णय लिया है। बैंक, कोषागार और उप-कोषागार भी रहेंगे बंद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य के अंतर्गत संचालित सभी बैंक, कोषागार एवं उप-कोषागार में भी 28 मई को अवकाश घोषित किया गया है। अन्य शर्तें यथावत शासन ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन केवल अवकाश की तिथि तक सीमित रहेगा, जबकि पूर्व अधिसूचना की अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

बता दे यह आदेश सचिव राजेंद्र कुमार के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया। विज्ञप्ति की प्रतिलिपि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक सहित राज्य के सभी विभागों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई ।

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