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देशभर में लागू होने वाले है तीन नए आपराधिक कानून, उत्तराखंड में ये है तैयारी

 

देहरादून । देशभर में तीन नए आपराधिक कानून लागू होने वाले है। जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही है। इसी क्रम में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गृह सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में सम्बंध में सभी राज्यों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग किया। 6 मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023 हेतु उत्तराखण्ड राज्य ने पूरी तैयारी कर ली है।
मुख्य सचिव ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के पास होने के बाद हमारे द्वारा CDTI और BPR&D से समन्वय स्थापित कर PTC/ ATC तथा अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों से 50 अधिकारियों को गाजियाबाद और जयपुर से मास्टर ट्रेनर का कोर्स कराया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त 18 P.O.’s को भी मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग हेतु Rope in किया गया है। साथ ही उत्तराखण्ड पुलिस हस्तपुस्तिका तैयार की गई है, जिसके आधार पर सारे कोर्स का संचालन किया जा रहा है इसमें वृहद कानूनों को सरल तरीके से पढ़ने की विधि तैयार की गई है।
सीएस ने जानकारी दी कि अल्प अवधि को देखते हुए ट्रेनिंग को जिला स्तर पर Decentralize किया गया है। सभी मास्टर ट्रेनर्स और अभियोजन अधिकारियों की joint team द्वारा Offline Mode में Civil Police के विवेचना से सम्बंधित Officers (G.Os, Insp., SI, ASI, HM/ MM) को ट्रेनिंग करवाई जा रही है।मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि RTC’s में संचालित नागरिक पुलिस/PAC के लगभग 1000 रिक्रूट आरक्षियों को 03 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त लगभग 500 मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति हेतु भी नए आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण दिया गया है।
उन्होंने बताया कि समस्त आईपीएस अधिकारियों तथा जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा दिनांक 19 मार्च 2024 से 02 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जो BPR&D से प्राप्त हुए Syllabus पर आधारित है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि अगले माह 20 जून 2024 तक समस्त प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा ।

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